Sambal Yojna MP | मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना | फॉर्म | पंजीयन | Online Registration | सुपर 5000 योजना | पात्रता | लाभ | कागजात | Sambal Yojana Portal
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Sambal Yojna MP
Sambal Yojna MP : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर से संबल योजना को शुरू किया है.पिछली सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया था लेकिन MP में सरकार परिवर्तन के बाद इसे फिर से चालू किया गया है.वास्तव में इस योजना को वर्ष 2018 में ही शुरू किया गया था. मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना को रिलांच करते वक्त मुख्यमंत्री जी ने कहा की इस योजना से जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक गरीब परिवारों को लाभ पहुँचाया जायेगा!
मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना 2020
इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के लोगो के साथ साथ उनके परिवारों को भी लाभ पहुँचाया जायेगा. इस योजना के तहत यदि कोई गरीब महिला किसी शिशु को जन्म देती है तो जन्म से पहले महिला को 4 हजार रूपए तथा शिशु के जन्म के बाद 12 हजार रूपए दिए जायेंगे बसशर्ते महिला इस योजना के लिए पात्र हो.इस योजना के तहत सरकार ने सुपर 5000 नाम से भी योजना की शुरुवात की है.
सुपर 5000 योजना –
संबल योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार के बच्चो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा.इस योजना को संबल योजना के साथ ही जोड़ा गया है.इस योजना के तहत राज्य के कक्षा 12 वी के ऐसे टॉप 5,000 (मतलब अधिकतम अंक लाने वाले 5,000 विद्यार्थी) विद्यार्थियों को 30,000 रूपए पुरस्कार के रूप में सहायता राशि दी जायेगी.इस राशी का उपयोग वे किसी भी क्षेत्र में कर सकते है.
MP Sambal योजना के लाभ –
1.इस योजना में असंगठित क्षेत्र के लोगो को लाभ पहुँचाया जा रह है.
2.संबल परिवार में आने वाले ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता में भाग लेते है उन्हें 50,000 रूपए की प्रोत्साहन राशी दिया जाएगा.
3.संबल योजना में पंजीकृत किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर परिवार को तत्काल 5 हजार की राशी दी जाती है.
4.दुर्घटना से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशी 4 लाख देने का प्रावधान रखा गया है.
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इस योजना के लिए पात्रता (Eligibility) –
1.आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हो.
2.इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के लोग ही ले सकते है.
3.असंगठित क्षेत्र में ऐसे लोग शामिल है जो स्वरोजगार,नौकरी या ऐसे कार्य में नियोजित हो जो किसी एजेंसी या ठेकेदार या प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा हो और जिनको बीमा,पेंसन या भविष्य निधि आदि का लाभ नही जाता है.
4.आवेदक का उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो.
5.आवेदक का परिवार के घर में मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से ज्यादा न हो.
मुख्यमंत्री संबल योजना में लगने वाले जरुरी कागजात (Documents)-
1.आधार कार्ड
2.असंगठित मजदुर कार्ड
3.निवास प्रमाण पत्र
4.वोटर आई डी (यदि जरुरी हो तब)
5.पासपोर्ट साइज़ फोटो
6.मोबाइल नंबर
7.बिजली बिल (यदि जरुरी हो तब)
संबल योजना के लिए आवेदन कैसे करे
1.इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध नही है.
2.जो लोग इसमें पंजीयन करना चाहते है वे अपने ग्राम पंचायत/जोन में सम्पर्क कर पंजीयन करा सकते है.
3.अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिकारी वेबसाइट में देख सकते है.(लिंक निचे दिया गया है.)
=>Website 1 –
http://sambal.mp.gov.in/DBoard/PanjiyanDashboard.aspx
=>Website 2 – http://shramiksewa.mp.gov.in/Default.aspx