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बड़ी खबर फसल बिमा योजना: आप डबल बिमा भी ले सकते है जानिये Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का लाभ
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आज हम आपको इस आर्टिकल ले जरिये बतायेगे कि अगर आप भी किसान हो और अपनी फसल का प्राक्रतिक आपदा से यदि नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान कि भरपाई के लिए Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत अप्लाई करना चाहते है तो इसको पूरा पढ़े तो आइये जानते है इसके बारे में विस्तार से
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना 2020 (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):-
Pm fasal Bima Yojana- केंद्र सरकार द्वारा शुरू कि गई PM फसल बिमा योजना में वर्ष 2020-21 में अब तक के सबसे ज्यादा क्लैम होने कि संभावना है किसानो के लिए शुरू फसल बिमा योजना का लाभ किसानो के हुए फसल नुकसान जिसका कारण प्राकृतिक आपदाए बेमौसम बारिश होना आंधी तूफान आदि शामिल है
जिसके चलते इस बार किसानो का ज्यादा नुक्सान हुआ है Bima कम्पनियो के मुताबिक इस बार 120% क्लेम होने की सम्भावन है जिसका कारण यहां देखे
Yojana | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana |
Location | All India |
Yojana Type | Kisan Yojana |
Official Website | https://pmfby.gov.com.in/ |
Update | july 2020 |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana:-
PMFBY योजना सूखा, बाढ़,लम्बी सूखा अवधि, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट और बीमारियों जैसे कई बाहरी जोखिमों से उत्पन्न होने वाली Fasal पैदावार में किसी भी नुकसान के खिलाफ किसानों को Bima आच्छादन प्रदान करती है|
उपज में नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से Sarkar इस Yojana के लिए अधिसूचित क्षेत्रो में अधिसूचित फसलों पर कटाई प्रयोग (CCE) की प्रक्रिया का संचालन करेगी यदि CCE के आधार पर उपज के आंकड़ों में कमी होती है, तो किसानो को दावो का भुगतान किया जायेगा यह योजना ,फसल चक्र के सभी चरणों के लिए Bima आच्छादन प्रदान करती है जिसमे बुवाई के पूर्व से फसल की कटाई तक और Fasal कटाई के बाद जोखिम शामिल है
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: योजना का लाभ कैसे ले आपको करना होगा ये काम
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग Rajasthan सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया किसानो के लिए Bima आच्छादन प्राप्त करने के लिए वैधता अवधिका विविरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा यह Yojana सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अपनी फसलों के लिए Bima कवरेज प्रदान करती है
अधिक नुक्सान वाले इलाको में नहीं लगा रही इंश्योरेंस बिमा कंपनियां बोली:-
इंश्योरेंस Company अधिक नुक्सान वाले इलाकों में बोली लगाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। महाराष्ट्र के तकरीबन दस सूखा प्रभावित जिलों में एक भी Company फसलों का इंश्योरेंस करने के लिए आगे नहीं आई। इसके अलावा कई निजी Bima कंपनियों को राज्य सरकारों की तरफ से पेमेंट में भी देरी की गई। क्लेम सेटलमेंट में राजनीतिक दखल भी Bima कंपनियों की परेशानियों की एक बड़ी वजह है।
Fasal की कुल पैदावार का पता लगाने और नुकसान का आकलन करने वाले क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कई राज्यों में आज भी इंसानों के हाथों कराए जा रहे हैं,जिससे आंकड़ों में गलती की संभावना रहती है।
सूत्रों का कहना है कि पिछले साल Bima कंपनियों को कई क्षेत्रों में क्लेम की बहुत ऊंची राशि चुकानी पड़ी थी, जिसके चलते इस साल Scheme में कंपनियों ने हिचकिचाते हुए बोली लगाई। इसके चलते कई रिइंश्योरेंस कंपनियों ने अपने ओवरऑल रेट इस साल कम किए। इससे पहले तक ये रिइंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियों को 7 से 20% तक की रेंज में कमीशन दिया करती थीं।
इससे इंश्योरेंस कंपनियां भारी नुकसानों से बच पाती थीं। पिछले साल के बाद से रिइंश्योरेंस कंपनियों ने अपना कमीशन 3 से 3.5% तक सीमित कर दिया है। PM फसल बीमा योजना, बहुत बड़ी Scheme होने के कारण रिइंश्योरेंस सपोर्ट पर काफी निर्भर करती है।
फसल बिमा योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
अगर आप भी PM Fasal Bima Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आप बैंक से या फिर CSC सेंटर से आवेदन कर सकते है इसके लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- खुद के खेत कि जमाबंदी(खतोनी)
- खेत में कोनसी फसल कि बुआई कि है उसका प्रमाण
- बैंक पास बुक